एआरटीओ टिहरी नही करवा पा रह है हाइकोर्ट के आदेशो का पालन,खुलेआम वाहनों में नाम लिख कर उड़ा रहे है नियमो की धज्जियां

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टिहरी आपको बताते चलें कि हाईकोर्ट नैनीताल  के द्वारा याचिका संख्या 2112/2011 एम एस अरुण कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य में पारित आदेश दिनांक 06-07-2018 के अनुपालन के सम्बंध में 7 जुलाई 2018 को सभी बिभागो पत्र जारी किया गया है जिसमे साफ साफ लिखा है कि किसी भी तरह के सरकारी अर्द्ध सरकारी वाहनों पर किसी भी तरह का नाम नही लिखा जाएगा,

परंतु टिहरी जिले में अधिकारी कर्मचारी खुलेआम परिवहन बिभाग के नियमों की धज्जियां उड़ते हुई नजर आ रही हैं जिसने सरकारी वाहन पर खुलेआम उत्तराखंड सरकार लिखा हुआ है साथ ही अपने वाहन के शीशे पर भी वीआईपी भी लिखा है जो हाइकोर्ट के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है साथ ही जो कर्मचारी या अधिकारी है वह सेवा आचरण नियमावली का भी उल्लंघन के दायरे में आ रही है जब वह सरकार के आदेशों का पालन नही कर रही है,

एआरटीओ कार्यालय टिहरी

परिवहन विभाग के अधिकारी का कहना है कि किसी भी सरकारी अर्धसरकारी वाहनों पर नाम लिखना नियम विरुद्ध है ओर हाइकोर्ट नैनीताल कोर्ट के द्वारा याचिका संख्या 2112/2011 एम एस अरुण कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य में पारित आदेश दिनांक 06-07-2018 के अनुपालन के सम्बंध में 7 जुलाई 2018 को सभी बिभागो पत्र जारी किया गया है जिसपर उत्तराखंड सरकार ने भी यह नियम लागू करवाए थे कि उत्तराखंड में किसी भी वाहन पर उत्तराखंड़ सरकार यह वीवीआईपी नही लिखना है फिर भी कई ऐसे विभाग हैं जो खुलेआम उत्तराखंड सरकार या नेम प्लेट लगाकर परिवहन बिभाग के नियमों के उल्लंघन कर रहे है और जल्दी ही टिहरी जिले में ऐसे वाहनों के प्रति कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने परिवहन के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने वाहनों पर उत्तराखंड सरकार या नेमप्लेट लगाए हुए हैं

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