नागरिक संशोधन अधिनियम के संबंध में केबिनेट मंत्री अरविंद पांडये ने की प्रेस वार्ता

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भाजपा कार्यालय नई टिहरी में भाजपा कार्यकर्ताओं और टिहरी के नागरिकों को उत्तराखंड सरकार के शिक्षा, पंचायती राज, युवा कल्याण मंत्री अरविंद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए भाजपा के बचन का क्रियान्वयन है। इन देशों में पिछले कई दशकों से हिंदुओं, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी लोगों के साथ शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न हो रहा है।हमारे पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन, बलात्कार और संपत्तियों पर अवैध कब्जा सहन करना पड़ता है। इन सब से बचकर जब वह भारत आते हैं तो यहां उन्हें शिक्षा स्वास्थ्य और दूसरी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं। यह पूर्ण रूप से मानवाधिकारों का हनन है। भारत की नागरिकता हासिल करने का कोई ठोस दस्तावेज उपलब्ध नहीं होता है तथा लोग तकनीकी तौर पर भारतीय नागरिक को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहते आए हैं और अब उन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से इन समस्याओं से मुक्ति पा सकेगी

इस कानून के उद्देश्यों एवं कारणों में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे शरणार्थियों को जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की निर्धारित तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है उनके नागरिकता संबंधी विषयों के लिए एक विशेष विधायी व्यवस्था बनाई गई है कानून में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय के विस्थापितों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से वंचित ना करने की बात कही गई है।
कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया है और अराजकता फैलाने का काम कर रही है। साथ ही मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों को शिक्षा से वंचित रखा है।

बाइट – शिक्षा, पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे

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