जम्मू कश्मीर के युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल कठोर कारवास की सजा,

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टिहरी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने युवती को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास और 20 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर 15 दिन अतिरिक्त कारवास भुगताना होगा।
एडीजीसी बेणीमाधव शाह ने बताया भिलंगना ब्लाॅक क्षेत्र के एक गांव के युवक ने थाना घनसाली में तहरीर दी जिसमें बताया कि उसके रिश्ते की 21 वर्षीय बहन आठ नवंबर 2017 को घर से सामान लेने के लिए बाजार गई थी। लेकिन वह घर नहीं लौटी है। ढंढ़ने पर भी वह नहीं मिली। तहरीर में संदेह जताया कि गांव में लकड़ी के चिरान कार्य करने वाले जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के निवासी युवक अमरेश कुमार उनकी बहन को बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी का फोन सर्विलांस पर लगाया। सर्विलांस के अनुसार आरोपी की लोकेशन होशियारपुर पंजाब में टेªस हुई। थाना पुलिस ने होशियारपुर में दबिश देकर आरोपी और युवती को 13 नवंबर को बरामद किया। मेडिकल के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। युवती ने न्यायालय को बताया कि अगस्त 2017 में वह घर पर अकेली थी और उसे बुखार आ रहा था। आरोपी बुखार की दवा लेकर घर आया। बुखार की दवा खाते ही वह बेहाश हो गई। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनााया। होश आने पर घटना की जानकारी परिजनों को देनी चाही, तो आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी लगातार साथ चलकर शादी का दबाव बनाता रहा। सात नवंबर को आरोपी ने उसे जबरन अपने रिश्तेदार के यहां होशियारपुर ले जाकर भी दुष्कर्म किया। वीरवार को एडीजे रमा पांडेय की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास और 20 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

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