चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास,

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15 नवंबर 2020 को थाना कैंपटी में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया था विशेष न्यायाधीश पोक्सो की अदालत ने 20 वर्ष का कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है

विशेष लोक अभियोजक चंद्रवीर सिंह नेगी ने बताया कि जौनपुर ब्लाक के तहत एक व्यक्ति ने 15 नवंबर 2020 को थाना कैंपटी में अपनी 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। उक्त व्यक्ति ने बताया कि वह 15 नवंबर 2020 को अपनी छानी में गया था। घर पर उसकी पत्नी व बच्चे थे। दोपहर को उसकी चार वर्षीय बेटी रोते हुए घर आई तो उन्हें उसके साथ दुष्कर्म की जानकारी मिली। बच्ची ने बताया कि उन्हीं के गांव के रिश्ते में ताऊ महेंद्र सिंह रावत ने गलत काम किया है। उक्त व्यक्ति ने थाना केम्पटी में आरोपित महेंद्र सिंह रावत खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया । इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पोक्सो योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने 20 वर्ष का सश्रम कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई ।

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