राष्ट्रीयकृत बैंक के एटीएम से केश निकालने वाले कर्मचारी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टिहरी ने सुनाई सात साल की सजा

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टिहरी जिले में  राष्ट्रीयकृत बैंकों के एटीएम से कैश निकालने वाले कंपनी के कर्मचारी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सात वर्ष का कारावास और बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वर्ष 2016 में नई टिहरी, बौराड़ी और घनसाली में राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलग – अलग एटीएम से कैश डालने वाली कंपनी के कर्मचारी ने ही 2655500 रूपये निकाल लिये थे।

सहायक अभियोजन अधिकारी सीमा रानी ने बताया कि जनवरी 2016 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बौराड़ी और घनसाली ब्रांच से, ओबीसी बैंक नई टिहरी, बैंक आॅफ महाराष्ट्र नई टिहरी ब्रांच के अलग- अलग एटीएम से जावेद अहमद निवासी सेक्टर-9बी बौराड़ी नई टिहरी ने 2655500 रूपये अलग – अलग दिनों में निकाले थे। जावेद अहमद एटीएम में कैश डालने वाली कंपनी का ही कर्मचारी था, और एटीएम में कैश रखने समय ही उसने अलग अलग दिनों में कैश निकाला था। एटीएम में कैश डालने वाली कंपनी मैनेजमेंट आॅफ एसआईएस कैश सर्विसेज के अधिकारी अनिल बिष्ट ने जब एटीएम का ऑडिट किया तो उसमें अलग – अलग एटीएम से धनराशि कम होने की जानकारी मिली। जिसके बाद गबन का पता चला। जिसके बाद अनिल बिष्ट ने कैश डालने के लिये नियुक्त कर्मचारी जावेद अहमद से संपर्क किया तो वह नई टिहरी से फरार हो गया। जिसके बाद दस जनवरी 2016 को नई टिहरी कोतवाली में अनिल बिष्ट ने जावेद अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सात वर्ष का कारावास और बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दूसरे अभियुक्त नरेंद्र कुमार को अदालत ने साक्ष्य न मिलने के कारण इस मामले में दोषमुक्त कर दिया।

 

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