ब्रैकिंग- मां, भाई और भाभी को तलवार से कत्ल करने वाले आरोपी को मृत्युदंड की सजा

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अपनी मां, भाई और भाभी को तलवार से बेरहमी से मौत के घाट उतारने के हत्यारोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत ने मृत्युदंड की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने इस अपराध को विरलतम श्रेणी का माना है। साथ ही आरोपी पर 5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कठोर कारावास में गुजारना पड़ेगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बेणी माधव शाह ने बताया कि 13 दिसम्बर 2014 को गजा तहसील के गुमलागांव निवासी राम सिंह पंवार ने नायब तहसीलदार गजा को तहरीर देकर बताया कि उसके बेटे संजय सिंह ने अपनी मां मीना देवी (58), भाई सुरेंद्र सिंह (34) और भाभी कांता देवी (25) का आपसी विवाद में तलवार से बेरहमी से कत्ल कर दिया है। घटना के समय कांता देवी 12 सप्ताह की गर्भवती थी। अत्याधिक रक्तस्त्राव से उसके बच्चे की भी मौत हो गई थी। घटना से आहत होकर करीब दो माह बाद अभियुक्त के पिता राम सिंह की मृत्यु हो गई थी। तहरीर के आधार पर नायब तहसीलदार ने राजस्व पुलिस चौकी क्वीली में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू की। तत्कालीन ग्राम प्रधान सहित कई लोगों ने घटना की तस्दीक की। राजस्व पुलिस ने घटनास्थल से तलवार के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201 और 316 के तहत आरोप पत्र सीजेएम न्यायालय में पेश किया। सीजेएम कोर्ट ने परीक्षण के बाद 10 फरवरी 2015 को मामला सेशन कोर्ट के सुपुर्द किया। मंगलवार 24 अगस्त को एडीजे रमा पांडेय की अदालत में मामले पर बहस हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बेणी माधव शाह ने मामले में कई कागजी दस्तावेज और 16 गवाह पेश किए। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने प्रकरण को गंभीर और विरलतम (रेयर ऑफ रेयरेस्ट) पाते हुए कठोरतम दंड से दंडित करने का निर्णय लिया और अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

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