टिहरी झील में बोट संचालकों के द्वारा नियमो का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही

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टिहरी बांध जलाशय में संचालित होने वाली नई साहसिक गतिविधियों पैरासेलिंग बोट, क्रूज बोट व शिकारा बोट हेतु प्राप्त आवेदनो पर चर्चा एवं साक्षात्कार को लेकर लाइसेंस निर्गत समिति की जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक की ओर टिहरी झील विकास प्राधिकरण पर्यटन विभाग के अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि टिहरी झील में लगातार बढ़ रहे पर्यटक को को देखते हुए जो भी वोट संचालक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उनके खिलाफ तत्काल चालन करके कार्रवाई करें क्योंकि  पर्यटकों की सुरक्षा सबसे पहले हैं

नई साहसिक गतिविधियों के तहत प्रथम चरण में पैरा सीलिंग बोट हेतु 02, क्रूज बोट हेतु 03, शिकारा बोट हेतु 05 लाइसेंस निर्गत किए जाएंगे। जिसके सापेक्ष पैरासेलिंग वोट संचालन हेतु 02, क्रूज बोट हेतु 01 शिकारा बोट हेतु 07 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्राप्त आवेदनों में सभी नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले आवेदकों को 1 सप्ताह के भीतर कार्य आदेश जारी कर दिए जाएंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कार्य आदेश जारी होने से 9 माह के भीतर पैरा सीलिंग बोट/ क्रूज बोट/ शिकारा बोट को टिहरी झील में उतारना होगा।

इसके अलावा जिलाधिकारी ने टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए अलग ड्रेस कोड जिसमें वर्दी, पहचान पत्र आदि शामिल करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा टिहरी बांध जलाशय में नियमों का उल्लंघन करने पर चालन की कार्यवाही, होटल ली राय ग्रुप को दिए जाने वाले बोट लाइसेंस, प्राधिकरण कार्यालय द्वारा लिए जाने वाले प्रति यात्री शुल्क में बढ़ोतरी, प्राधिकरण कार्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति, वोट लाइसेंस नवीनीकरण एवं लाइसेंस निर्गत किए जाने संबंधी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में एसीओ टाडा लक्ष्मी राज चौहान, जिला पर्यटन अधिकारी एसएस यादव, एएमए जिला पंचायत, साहसिक खेल अधिकारी सोबत सिंह राणा, सहायक पर्यटन अधिकारी विजय राणा के अलावा आवेदक उपस्थित थे।

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