जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग टिहरी ने देहरादून के सीआईएमएस कालेज आफ नर्सिंग कुंआवाला को लगाई फटकार,

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नई टिहरी के मोलधार कॉलोनी निवासी लाखीराम की पुत्री कृष्णा ने अगस्त 2018 में देहरादून के सीआईएमएस कालेज आॅफ नर्सिंग कुंआवाला में बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था। इस दौरान लाखीराम ने प्रवेश शुल्क और छात्रावास शुल्क के रूप में एक लाख 73 हजार 700 रूपये की फीस कालेज में जमा कराई थी। लेकिन उसके बाद अक्टूबर 2018 में कृष्णा का एडमिशन राजकीय नर्सिंग कालेज गोपेश्वर चमोली में हो गया। जिसके बाद छात्रा के पिता लाखीराम ने देहरादून के सीआईएमएस कालेज आॅफ नर्सिंग कुंआवाला से कालेज में जमा फीस वापस मांगी। लेकिन उसके बाद कालेज ने लगातार लाखीराम को गुमराह किया और फीस वापस नहीं की। कालेज के कई चक्कर काटने के बाद भी जब फीस वापस नहीं की गई तो लाखीराम ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत दर्ज कराई। अधिवक्ता सावन सिंह कैंतुरा ने बताया कि इस मामले में कालेज की तरफ से संयुक्त निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के पत्र और आयेग की तरफ से जारी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया और ना ही कालेज की तरफ से कोई आयोग में उपस्थित हुआ। इस मामले में पूरा पक्ष सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष व जिला जज अनुज कुमार संगल अदालत ने देहरादून के सीआईएमएस कालेज आॅफ नर्सिंग कुंआवाला को एक लाख 73 हजार 700 रुपये की 85 प्रतिशत धनराशि फीस के रूप में देने और मानसिक क्षति के तौर पर 50 हजार रुपये व दस हजार रूपये वाद – व्यय के रूप में देने के आदेश दिये हैं। मामले की सुनवाई के दौरान सदस्य गीतांजलि सजवाण मौजूद रहीं।

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