उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर रोक हटी,हाईकोर्ट ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करने को कहा

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चारधाम यात्रा पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाइकोर्ट ने सरकार द्वारा चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर दायर शपथपत्र पर सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपने 28 जून 2021 के निर्णय को वापस लेते हुए कोविड के नियमों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करने को कहा है.

आपको बता दे कि कोरोना के कारण इस साल बीती 28 जून को नैनीताल हाईकोर्ट ने एक जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी.

सरकार ने 10 सितंबर को प्रार्थना पत्र देकर चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटाने की मांग की थी. जिस पर आज सुनवाई हुई थी.

वहीं चारोंधामों के तीर्थ-पुरोहित भी चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे.

ऐसे में सरकार बीच भंवर में फंसी हुई थी. लेकिन अब जब कोर्ट ने सरकार को चारधाम यात्रा शुरू करने की अनुमति दे दी है तो सरकार को बड़ी राहत मिली है.
अब देखने वाली बात होगी की सरकार पहले की तरह चरणबद्ध तरीके से ही यात्रा को शुरू हो करती है या फिर समय कम होने की वजह से पिछली बार की तरह गाइडलाइनों में कुछ बदलाव करती है. क्योंकि चारधाम यात्रा अब मुश्किल से डेढ़ महीने ही चल पाएगी. दीपावली से पहले चारधामों के कपाट बंद हो जाएंगे.

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