नैनीताल हाईकोर्ट ने टिहरी के कोडारना गाव में हर घर जल हर घर नल पाइप लाइन बिछाने के मामले में डीएम को जांच कमेटी बनाने के दिये निर्देश,

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टिहरी जिले के कोडारना गांव में जल संस्थान के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत बिछाई जा गई पाइप लाइन को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और मामले में वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने टिहरी डीएम को जांच के लिए कमेटी गठित करने का निर्णय लेने को कहा है और मामले में खंडपीठ ने जनहित याचिका को अंतिम रूप में निस्तारित कर दिया

आपको बता दें कि कोडारना गांव के जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा था उसमें पहला सर्वे पुरानी वाली पाइप लाइन के आधार पर किया गया था उसी के अनुसार नई पाइप लाइन बिछाई जानी थी लेकिन पूर्व ग्राम प्रधान और जल संस्थान के विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत से पाइप लाइन बिछाने का काम नई जगह से किया जा रहा है जिस पर हिमांशु भट्ट ने एक जनहित याचिका दायर की थी

ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए अपना एक प्रत्यावेदन जिलाधिकारी और विभागीय अधिकारियों को दिया था इसमें कहा गया था कि नई पाइप लाइन को पुरानी वाली पाइप लाइन के अनुरूप दिखाई जाए लेकिन उनके प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई नहीं हुई जब उनकी सुनवाई जल संस्थान ओर जिलाधिकारी के पास नहीं हुई तो उन्हें हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी उनका कहना है कि गांव के पाइप लाइन बिछाने का कार्य पुराने सर्वे के अनुसार किया जाए

नैनीताल हाईकोर्ट ने जल संस्थान की ओर से जल जीवन मिशन के तहत सर्वे के खिलाफ पाइप लाइन बिछाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की कोर्ट ने टिहरी डीएम को इसमें टीम गठित करने के आदेश दिए हैं साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता हिमांशु को कहा कि अगर उनकी समस्याओं का हल अब भी नहीं होता है तो वह दोबारा से कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है

जल संस्थान के द्वारा हर घर जल हर घर नल के तहत चलाई जा रही योजना में कई खामियां पाई गई हैं अगर सिस्टम से हर एक गांव में जांच की जाए तो जल संस्थान के अधिकारियों द्वारा इस मिशन को किस ईमानदारी से किया गया है उसकी पोल सबके सामने खुल जाएगी ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि जिस गांव में अच्छे से पानी आता था और जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल हर घर नल के लिए जो पाइप लाइन बिछाई गई वहां आज भी खाली पड़े हुए हैं

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