बिजली बिभाग के हड़ताल को देखते,विद्युत विभाग के कार्यालय,सब स्टेशनों , विद्युत उप केन्द्रों के आसपास लगी धारा 144,

0
424

जिला मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल इवा आशीष श्रीवास्तव ने धारा-144 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा पारित करते हुए कहा है कि उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी / कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा 06 अक्टूबर 2021 से हड़ताल करने वाले कार्मिकों के हिसात्मक प्रर्दशन, विद्युत विभाग के कार्यालय एवं सब स्टेशनों / विद्युत उप केन्द्रों को क्षति होने की प्रबल सम्भवना है तथा जनपद में आहूत हड़ताल के कारण कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था एव शांति भंग हो सकती हैं। विधि एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने निमित्त एवं विधि विरुद्ध कार्यवाही को रोके जाने के लिए निरोधात्मक कार्यवाही की जानी न्यायोचित है। चूंकि वर्तमान परिस्थितियां तात्कालिक एवं आपातकालिक स्वरूप की है और इतना सम्भव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को नोटिस दिया जा सके। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। यह आदेश दिनांक 06 अक्टूबर 2021 से विद्युत विभाग की हड़ताल की समाप्ति की तिथि तक प्रभावी रहेगा, बशर्ते यदि इससे पूर्व इसे वापस न लिया जाय।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार जनपद टिहरी के क्षेत्रान्तर्गत विद्युत विभाग के कार्यालय एवं सब स्टेशनों / विद्युत उप केन्द्रों से 200 मी० की परिधि के अन्तर्गत किसी प्रकार की आवाछनीय गतिविधियां प्रतिबन्धित रहेगी। जनपद टिहरी के क्षेत्रान्तर्गत विद्युत विभाग के समस्त विद्युत सब स्टेशनों / कार्य स्थलों के 200 मी0 की परिधि में 05 या 05 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर विधि एवं व्यवस्था भंग करने के मन्तव्य से एकत्रित नही होगे। यह प्रतिबन्ध विद्युत विभाग के ड्यूटी पर आने-जाने वाले कार्मिक / अधिकारियों, पुलिस प्रशासन के कार्मिकों / अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
जनपद क्षेत्रान्तर्गत विद्युत विभाग के समस्त सब स्टेशनों / कार्यस्थलों / प्रतिबन्धित क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से हथियार, आग्नेयास्त्र चाकू धारदार हथियार गोला, लाठी डण्डा आदि न तो अपने पास रखेगा और न ही इनसे किसी को भी आतांकित करने का प्रयास करेगा सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था हेतु तैनात पुलिसकर्मी / होमगार्डस के जवान तथा वृद्ध एवं अपंग व्यक्ति लाठी, डण्डा लेकर चलने हेतु प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगे। सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति प्रतिबन्धित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सभा / जुलूस आयोजित नहीं करेगा और न ही ऐसा करने का प्रयास करेगा।
प्रतिबन्धित क्षेत्र में कोई व्यक्ति न तो किसी प्रकार की अशिष्ठता करेगा और न ही ऐसा करने का प्रयास करेगा। कोई भी व्यक्ति प्रतिबन्धित क्षेत्र तथा विद्युत विभाग एवं उनकी अनुबन्धित कार्यदायी संस्था की सम्पत्ति को क्षति नही पहुचायेगा और न ही ऐसा करने का प्रयास करेगा। विद्युत विभाग के प्रतिबन्धित क्षेत्र के आस-पास कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट की बिना पूर्व अनुमति के माईक एवं लाउण्डस्वीकर का न तो उपयोग करेगा और न ही प्रयोग करने का प्रयास करेगा एव न ही जलूस प्रदर्शन नारेबाजी करेगा। प्रतिबन्धित के अन्तर्गत किसी भी वाहन का कोई भी चालक / परिचालक / मालिक व अन्य व्यक्ति उपद्रवियों शरारती तत्वों एवं प्रदर्शनकारियों को अपने वाहन में बैठाने की न तो अनुमति देगा और न ही उन व्यक्तियों को अपने वाहन में बैठायेगा। इस आदेश का उल्लघन वर्तमान प्रवृत्त अन्य कानूनों के प्रासंगिक प्राविधानों के तहत दण्डनीय होने के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय होगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here